Tax Saving Tips
हेल्लो नमस्कार दोस्तों तो आज हम आपको इस आर्टिकल (Tax Saving Tips) में बताने वाले है कि कैसे आप अपना टैक्स बचत को बचा पायेंगे, क्योंकि आपको कुछ ऐसे ही टैक्स बचत के उपाय बताने वाले हैं, अगर आज कल अपने देखा होगा। कि कैसे लोग Share Market या फिर Mutual Fund में Invest करने वालो कि एक दम से उनकी संख्या में तेजी देखने को मिली हैं।
मान लो अगर आप भी इअ तरह से अगर अच्छी खासी कमाई कर रही हैं, तो अब आप भी इसका Tax Saving Tips का ये Formula जान लीजिए जो आपको जीवन में बहुत काम आएगा। क्योंकि देश में बड़ी आबादी में Share, Mutual Fund, Gold or Property में इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि इनमे इन्वेस्ट और सेविंग के पीछे लोगो का मैन मोटिव कमाई का ही होता हैं।
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तो इस हिसाब से Income Tax का भी हिसाब बनता हैं, आपको बता दे की आपकी कमाई कही से भी हो लेकिन Income Tax को देना तो बनता ही हैं, फिर चाहे Share Market हो या फिर Mutual Fund ये भी अपवाद नही हैं। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जो Tax Saving Tips में आपकी लिए काफी सहायक साबित हो सकते हैं।
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List of Tax Saving Tips
इनकम टैक्स के कानून में छूट का प्रावधान | Provision for Exemption in Income Tax Law
आपको जानकारी के लिए बता दे कि Income Tax Saving से कानून के मुताबिक आपको Tax बचाने के लिए आपको अपना खुद का घर आपकी काफी सहायता कर सकता हैं। क्योंकि Income Tax कानून कहता है कि अगर आप Residential Property यानी कि आप अगर घर बेचकर उससे मिले लाभ से आप एक नया घर खरीद सकते हैं, जो कि आपको Section-54 के तहत आपको उसमे Tax की छूट भी मिलती हैं।
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लेकिन वही इस Residential Property को आप छोड़कर किसी भी दूसरी संपत्ति जैसे कि Share, Mutual Fund, Gold, property समेत Commercial Property को सेल करके उससे मिले पैसों से अगर आप कोई एक नया मकान खरीदते हैं, तो आपको Section-54F के तहत Tax की छूट मिल जाती हैं।
लेकिन फिर इसी Section-54F के तहत आपको जो Tax में छूट के लिए Claim करने के लिए आपको यहाँ पर इसकी कुछ शर्ते हैं, जो कि इसकी पहली शर्त यह कि अगर आप कोई संपत्ति को बेचते है और उससे कमाई यानी की आप लाभ उठाते है तो वह Long Term Capital Gain (LTCG) होना चाहिए। इसके साथ ही इसकी दूसरी शर्त यह है कि Tax में छूट के लिए आपको सिर्फ मुनाफा ही नही बल्कि आपको बिक्री से मिली पूरी कमाई से आपको एक मकान खरीदना होगा।
लॉन्ग टर्म गेन कब माना जायेगा | When Will Long Term Gain Be Considered?
अगर आप किसी भी Asset को बेचकर जो आप लाभ Long Term Capital Gain हैं या नही यह एक Holding Period यानि की कि जो संपत्ति को आप इसे कितने समय के लिए अपने पास रखकर बेच दिया गया हैं। वह केवल इस पर निर्भर करेगा कि वह विभिन्न संपत्ति के लिए LTCG के Criteria से कितना अलग हैं।
उदहारण के लिए मान लो, Share या Equity Mutual Fund को Buy करने के लिए आपको यहाँ 12 महीने बाद ही बेचने पर उसे आप Long Term CapitalA sset और उससे होने वाले मुनाफे को भी आप Long Term Capital Gain ही माना जायेगा।
इनकम टैक्स अब इस तरह से बचेगा | Income Tax will Now Be Saved in This Way
इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर आप किसी भी Share Equity Mutual Fund को आप कम से कम उसे 12 माह के लिए उसे अपने ही पास Hold रखते हैं और फिर उसे आप बेचते हैं, तो आपको यहाँ पर Tax को बचाने का Option खुल जाता हैं।
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लेकिन Section-54F के द्वारा आप एक नया मकान को अगर खरीदकर आप उसमे भी Tax को बचा सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कोई अपना नया मकान खरीदने या फिर उसे बनवाने के लिए आपको हुआ मुनाफे को नही बल्कि आपको पूरा ही पैसे का उपयोग करना होगा।
घर को 3 साल तक नही बेच पायेंगे | Will Not be Able to Sell The House for 3 Years
आपको बता दे कि Tax Saving Tips के लिए आपको पुरानी Asset Transfer होने यानी कि आप Mutual Fund Units को बेचने की तारीख से आप 2 साल के भीतर एक नया घर खरीदना होगा, और उसे निर्माण की स्थिति में आपको घर 3 साल के भीतर ही बनवाना भी होगा।
अगर आप यही पर एक नया घर पुरानी Asset को बेचने से पहले ही आपको एक साल पहले इसे खरीदने हैं। तो आपको फिर Section-54F का Exemption लिया जायेगा, फिर उसे आपको खरीदने या बनवाने के 3 साल के भीतर नहीं बेच सकते हैं, वरना आपका Exemption समाप्त हो जाएगा और फिर आपको Tax भरना पड़ेगा।
FAQ Tax Saving Tips
Q. इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans : income tax को बचाने के लिए इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बचत करें।
Q. अगर मैं 10 लाख कमाता हूं तो मैं टैक्स कैसे बचा सकता हूं?
Ans : अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) , सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) , ELSS के तहत निवेश करके इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Q. कितने लाख तक इनकम टैक्स फ्री है?
Ans : पांच लाख तक की इनकम पर आपकी 12,500 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बनेगी, लेकिन यहां सेक्शन 87A लागू हो जाएगा, इसके तहत आपको 12,500 रुपये की छूट मिल जाएगी, यानी आपको एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना होगा।
तो दोस्तों आज आप इस आर्टिकल (Tax Saving Tips) में जान गए होंगे कि आप अपने कमाई पर लगने वाले Tax को कैसे बचा सकते हैं, अगर इस पोस्ट में आपको कोई भी Point गलत लगे तो हमे Comment करके जरूर बताये जिससे हम उसे Update कर सकें।
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आपको बोहत बोहत धन्यवाद जो आपने इस आर्टिकल (Tax Saving Tips) को अंत तक पढ़ा और साथ ही इसे आपने अपने ही दोस्तों के साथ शेयर किया।